विकासखण्ड पाटन में न्योता भोजन का हुआ आयोजन

       दुर्ग। विकास खंड पाटन अंर्तगत शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला तेलीगुंडारा में छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार न्योता भोजन अंतर्गत आज एक साहू परिवार के नव दंपति श्री प्रतीक साहू और श्रीमति भूमिका साहू ने अपने जीवन साथी के साथ इस याद गार पल को और सुनहरा बनाने के लिए स्कूल में न्योता भोजन का आयोजन किया।

       कार्यक्रम के अध्यक्षता स्कूल के प्रधान पाठक ने किया। न्योता भोजन के इस कार्यक्रम में साहू परिवार के द्वारा बच्चों को दाल चावल, केला, मिठाई परोसा गया सभी बच्चों ने खुशी-खुशी भोजन ग्रहण किया वही अतिथियों सहित स्कूल के स्टाप ने भी पोषण आहार ग्रहण किया।

       इस अवसर पर स्कूल समन्वयक जैनेंद्र गंजीर, प्रधान पाठक मन्नू वर्मा, विकास खंड शिक्षा अधिकारी टी आर जगदल्ले सहित बच्चे उपस्थित रहे।

 

 

 

नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करने पर अस्पताल का संचालन बंद

       दुर्ग। जिलाधीश एवं पर्यवेक्षी प्राधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने निजी अस्पताल व्ही. वाई हॉस्पिटल पद्मनाभपुर दुर्ग को नर्सिंग होम एक्ट नियम 2013 के बार-बार उल्लंघन करने के कारण नर्सिंग होम एक्ट अध्याय-दो की धारा 9 अनुज्ञा पत्र का निरस्तीकरण अथवा निलंबन की कण्डिका (3) के तहत संबधित अस्पताल का संचालन बंद रखने एवं अनुज्ञा-पत्र निरस्त करने की कार्यवाही की है।

       ज्ञात हो कि व्ही.वाई. हॉस्पिटल संचालक को पूर्व में मातृत्व मृत्यु के संबंध में शासन के नियमानुसार निर्धारित समय पर नर्सिंग होम एक्ट नियम 2013 के उल्लंघन करने के कारण एन.एच.ए. के प्रावधानों के तहत 20 हजार से दण्डित कर संस्था का संचालन बंद रखने हेतु आदेश जारी किया गया था। अस्पताल प्रबंधन द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के तहत दण्डित अर्थदण्ड की राशि 20 हजार रूपए कार्यालय में जमा नहीं किया गया और साथ ही संस्था का संचालन भी किया जा रहा था जो कि आदेश का उल्लंघन है। इस पर संस्था का संचालन बंद रखने हेतु आदेश जारी किया गया है एवं उपचार हेतु भर्ती मरीजों को 03 दिवस के भीतर जिला चिकित्सालय में रिफर करने कहा गया है।

 

 

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत वैशाली नगर विधानसभा में 4 कार्यों हेतु पाटन 97 लाख 98 हजार रूपए स्वीकृत

 

       दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए वैशाली नगर विधानसभा के 04 कार्यो के लिए 97 लाख 98 हजार 278 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। विधायक श्री रिकेश सेन द्वारा अनुशंसित उक्त कार्यो का संपादन क्रियान्वयन एजेंसी आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा की जाएगी।

       जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड क्रं 20 वैशाली नगर में सार्वजनिक डोम शेड निर्माण कार्य के लिए 24 लाख 49 हजार 121 रूपए, वार्ड क्र. 20 वैशाली नगर में लाकांगन परिसर में सार्वजनिक मंच एवं सौंदर्यीकरण कार्य के लिए 24 लाख 49 हजार 471 रूपए स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार वार्ड क्रं 20 वैशाली नगर के सार्वजनिक उद्यान का सौंदर्यीकरण कार्य के लिए 24 लाख 49 हजार 876 रूपए, वार्ड क्रं 20 वैशाली नगर सार्वजनिक भवन एवं सौंदर्यीकरण कार्य के लिए 24 लाख 49 हजार 810 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

 

 

8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन

       दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में  खेल एवं युवा कल्याण विभाग दुर्ग द्वारा 8 मार्च 2024 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर जिले की बालिका एवं महिलाओं को खेलों के प्रति उत्साहित एवं बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेठ रतनचंद सुराना महाविद्यालय दुर्ग में सुबह 9 बजे से एक दिवसीय जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जिसमें खो-खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स (100 मीटर दौड़, गोला एवं तवा फेक) खेल आयोजित किये जाएंगे। विजेता खिलाडियों एवं टीम को खेल विभाग द्वारा मैडल एवं शिल्ड प्रदान की जाएगी।

 

 

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करने छत्तीसगढ़ राज्य में रखी गई न्यौता भोजन की अवधारणा

शालाओं में विशेष अवसरों पर न्यौता भोजन

       दुर्ग। छत्तीसगढ़ में भोजन हेतु आमंत्रित करने को न्यौता कहा जाता है। यह विभिन्न त्यौहारों या अवसरों जैसे वर्षगांठ, जन्मदिन, विवाह और राष्ट्रीय पर्व आदि पर बड़ी संख्या में लोगों को भोजन प्रदान करने की भारतीय परम्परा पर आधारित है। समुदाय के सदस्य ऐसे अवसरों त्यौहारों पर अतिरिक्त खाद्य पदार्थ या पूर्ण भोजन के रूप में बच्चों को पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन प्रदान कर सकते हैं।

       यह पूरी तरह स्वैच्छिक है और समुदाय के लोग अथवा कोई भी सामाजिक संगठन या तो पूर्ण भोजन का आयोजन कर सकते हैं या अतिरिक्त पूरक पोषण के रूप में मिठाई, नमकीन, फल या अंकुरित अनाज आदि के रूप में खाद्य सामग्री का योगदान कर सकते हैं। न्यौता भोजन शाला में दिए जाने वाले भोजन का विकल्प नही है, बल्कि यह केवल शाला में प्रदान किए जाने वाले भोजन का पूरक है।

       प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में भी न्यौता भोजन की अवधारणा रखी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना से लाभान्वित हो रहे बच्चों को अतिरिक्त खाद्य पदार्थ या पूर्ण भोजन के रूप में पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन प्रदान किया जा सकेगा। इस कार्यक्रम के तहत समुदाय के सदस्य विशेष अवसरों पर मिठाई, नमकीन, फल आदि के रूप में अतिरिक्त वस्तु या पूर्ण भोजन प्रदान कर सकते हैं। इसके तहत समुदाय के सदस्य किचन के बर्तन भी उपलब्ध करा सकते हैं। न्यौता भोजन समुदाय के बीच अपनेपन की भावना विकसित करने में मदद करेगा। यह प्रधानमंत्री पोषण के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले भोजन के पोषण मूल्य में वृद्धि करने में मदद करेगा। यह शाला और स्थानीय समुदाय के मध्य आपसी तालमेल के विकास में सहायक होगा। सभी समुदाय वर्ग के बच्चों में समानता की भावना पैदा करने में मदद करेगा। पूरक पोषण के माध्यम से न्यौता भोजन की रोग प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करने में मदद करेगा।

 

 

श्रीरामलला दर्शन योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रक्रिया शुरू

अयोध्या धाम यात्रा के लिए पहली स्पेशल ट्रेन शीघ्र प्रारंभ होगी

       दुर्ग। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशन में श्रीरामलला दर्शन योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। योजना के संबंध में पर्यटन विभाग ने कलेक्टरों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं। इसमें श्रीरामलला दर्शन (अयोध्या धाम) या़त्रा के लिए यात्रियों की समुचित व्यवस्था के संबंध में विस्तार से बताया गया है। कलेक्टरों से कहा गया है कि यात्रा के लिए पहली स्पेशल ट्रेन शीघ्र प्रारंभ होगी, अतः नियमानुसार यात्रियों का चयन कर सूची और प्रतीक्षा सूची यथाशीघ्र भेजना सुनिश्चित करें। यात्रा के लिए हितग्राहियों के चुनाव एवं अन्य कार्य संपादन का काम कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। योजना के लिए श्रीरामलला दर्शन (अयोध्या धाम) यात्रा कोष भी स्थापित किया जाएगा।

आवेदन की प्रक्रिया-

       श्री रामलला दर्शन योजना के तहत अयोध्या धाम यात्रा के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन ग्राम पंचायत या शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम) में देना होगा। आवेदन के साथ नवीनतम रंगीन फोटो के साथ ही पहचान और निवास के साक्ष्य के लिए राशनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, बिजली बिल, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राज्य सरकार द्वारा स्वीकार्य अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को किन्ही दो व्यक्तियों के नाम और जानकारी देना होगा, जिनसे आपात स्थिति में सम्पर्क किया जा सके। इनमें से एक नाम निर्देशित व्यक्ति का मोबाईल नंबर देना होगा। ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय योजना के लिए इच्छुक आवेदकों की सूची कलेक्टर की ओर प्रेषित करेंगे।

       श्री रामलला दर्शन योजना अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को जिसने अकेले यात्रा करने हेतु आवेदन किया है, को अपने साथ एक सहायक को यात्रा पर ले जाने की पात्रता होगी। व्यक्तियों के समूह द्वारा आवेदन करने पर 3 से 5 व्यक्तियों के समूह को एक सहायक ले जाने की पात्रता होगी, बशर्ते कि इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति 65 वर्ष से अधिक आयु का हो। बड़े समूह में प्रति 05 यात्रियों पर 01 के मान से सहायक मान्य किये जाएंगे। पति-पत्नी के साथ-साथ यात्रा करने पर सहायक को साथ ले जाने की सुविधा नहीं रहेगी बशर्ते उनमें से किसी एक की उम्र 65 वर्ष से कम हो।

आवेदक पति-पत्नी हो तो चयन प्रक्रिया

       यदि आवेदक पति-पत्नी में से किसी का नाम चुना जाता है तो उसका जीवन साथी भी यात्रा पर साथ जा सकेगा। आवेदन करते समय ही आवेदक को यह बताना होगा कि उसका जीवन साथी भी उसके साथ यात्रा करने का इच्छुक है, ऐसी स्थिति में उक्त जीवन साथी का आवेदन भी आवेदक के आवेदन के साथ ही संलग्न करना होगा। यदि सहायक को यात्रा पर साथ ले जाने की पात्रता है तो उस सहायक का आवेदन भी आवेदक के साथ ही जमा किया जायेगा।

व्यक्तियों के समूह के लिए नियम और प्रक्रिया

       यदि व्यक्तियों के समूह एक साथ आवेदन करते हैं तो संपूर्ण समूह को एक आवेदन मानते हुए लॉटरी में सम्मिलित किया जाएगा। उक्त समूह अधिक से अधिक 10 आवेदकों का हो सकेगा। समूह का एक आवेदक समूह का मुखिया कहलायेगा। अन्य सभी आवेदकों के आवेदन उसके आवेदन के साथ संलग्न कर जमा किये जाएंगे। यदि उक्त समूह में सम्मिलित व्यक्तियों को सहायक ले जाने की पात्रता है तो प्रस्तावित सहायकों के आवेदन भी इसी आवेदन के साथ संलग्न किए जाएंगे। समूह में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों की, जिसमें सहायक भी सम्मिलित होंगे, संख्या 10 से अधिक नहीं होगी। सहायक को यात्रा पर ले जाने की दशा में उसे भी उसी प्रकार की सुविधा प्राप्त होगी जो कि यात्री को मिलेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए निर्धारित प्रपत्र अनुसार ऑन लाईन आवेदन की प्रक्रिया भी तैयार की जा रही है। जिससे प्रत्येक जिले में चयनित यात्रियों, प्रतीक्षा सूची का डाटा बेस तैयार हो सके।

चयन की प्रक्रिया-

       यात्रियों का चयन कलेक्टर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। आवेदनकर्ताओं में से प्रथम चरण में 55 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को प्राथमिकता से चयन किया जाएगा। योजना के लिए हितग्राही की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष व अधिकतम उम्र 75 वर्ष रहेगी। यात्रा के लिए 25 प्रतिशत हितग्राही शहरी क्षेत्र और 75 प्रतिशत हितग्राही ग्रामीण क्षेत्र के होंगे। आवेदनों में से उपलब्ध कोटे के अनुसार यात्रियों का चयन किया जाएगा। यदि निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो लाटरी द्वारा यात्रियों का चयन किया जाएगा। कोटे के 25 प्रतिशत अतिरिक्त व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची भी बनायी जाएगी। चयनित यात्री के यात्रा पर न जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्ति को यात्रा पर भेजा जा सकेगा। प्रत्येक यात्रा में यात्रियों की कुल संख्या 850 निर्धारित हैं, जिसे 1000 तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें सहायकों की संख्या भी शामिल है।

       चयनित यात्रियों एवं प्रतीक्षा सूची को कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर संबंधित ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय के माध्यम से एवं अन्य ऐसे माध्यम से, जो कि उचित समझे प्रसारित किया जाएगा। केवल वह व्यक्ति ही जिसका चयन किया गया है, यात्रा पर जा सकेगा, वह अपने साथ अन्य किसी अनाधिकृत व्यक्ति को नहीं ले जा सकेगा। चयन उपरांत वह व्यक्ति यात्रा पर न जाने की स्थिति में अपने स्थान पर अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं भेज सकेगा। कलेक्टर द्वारा चयनित यात्रियों की सूची, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को भेजी जाएगी। टूरिज्म बोर्ड द्वारा सूची आई.आर.सी.टी.सी. अथवा चयनित अन्य एजेंसी को प्रेषित की जाएगी।

यात्रा पर ले जाने की प्रक्रिया-

       प्रत्येक जिले के जिला प्रशासन द्वारा, उनके जिले के चयनित यात्रियों को उनके निवास स्थान से ब्लॉक स्तर या तहसील स्तर में निर्धारित स्थान, एवं उनके जिले में निर्धारित रेल्वे स्टेशन/बस स्टॉपेज तक, ट्रेन, बस के निर्गमन की निर्धारित तिथि व समय के 1 घंटे पूर्व समुचित वाहन से निःशुल्क लाया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। वापसी में यात्रा समाप्ति उपरांत यात्रियों को पूर्व निर्धारित स्थल पर छोड़ने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

हितग्राहियों के लिए आवश्यक हिदायतें-

       यात्रा पर रवाना होने के पूर्व प्रत्येक हितग्राहियों का मेडिकल टेस्ट किया जायेगा। अनफिट पाये गये यात्रियों के स्थान पर वेटिंग में शामिल व्यक्तियों को भेजा जा सकेगा। यात्रियों को अपनी जरूरत के संबंधित दवाएं, गर्म कपड़े आदि रखने होंगे और सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी यात्री की ही होगी। यात्रियों को अपने संपर्क अधिकारी के निर्देशों का पालन करना होगा। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि यथासंभव महंगे सामान जैसे आभूषण आदि न रखें।

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