जालंधर
एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) के पूर्व अधिकारी निरंजन सिंह आज पंजाब के खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह की पार्टी अकाली दल (वारिस पंजाब दे) में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे वो चंडीगढ़ में पार्टी जॉइन करेंगे। निरंजन सिंह ने इसकी पुष्टि की।
उन्होंने अपने कार्यकाल में करीब 6 हजार करोड़ रुपए के चर्चित ड्रग केस की जांच की थी। इसी केस की जांच के दौरान उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से भी पूछताछ की थी। मजीठिया से पूछताछ के कुछ समय बाद निरंजन सिंह के ट्रांसफर को लेकर विवाद खड़ा हो गया था।
उन्होंने ट्रांसफर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती भी दी थी। वह जालंधर में ED ऑफिस में लंबे समय तक तैनात रहे। यहां से उन्होंने रिटायरमेंट ली।
निरंजन सिंह की अहम बातें…
मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी: निरंजन कुमार ने कहा कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। 10 साल पहले अकालियों की सरकार रही, उस वक्त भी लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिला। उनसे भी पंजाब नहीं संभला। कैप्टन की सरकार आई लेकिन वह भी माफिया की सरकार थी। उन्होंने ड्रग वाले लोगों को प्रोटेक्ट किया।
सांसद अमृतपाल के पिता आए थे घर: उन्होंने कहा कि सभी सरकारें अपने वादे में फेल हुई हैं। सिर्फ नशा ही नहीं बल्कि करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर का भी इश्यू है। अमृतपाल पर लगे आरोपों को लेकर उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा। कोर्ट फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि सांसद अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह आज ही मेरे घर आए थे। उन्होंने मुझे अपने साथ आने की अपील की।
चुनाव लड़ने पर कहा- कोई विचार नहीं: निरंजन सिंह ने कहा कि अभी चुनाव लड़ने का मेरा कोई विचार नहीं है। अमृतपाल की कट्टरपंथी विचारों को लेकर उन्होंने कहा कि मैं कानून को मानने वाला हूं। पार्टी की विचारधारा भी कानून को मानने वाली है।
कौन हैं निरंजन सिंह
निरंजन सिंह ED के जालंधर ऑफिस में लंबे समय तक तैनात रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पंजाब से जुड़े कई मनी लॉन्ड्रिंग और FEMA मामलों की जांच की। 2013-14 के आसपास वह जगदीश सिंह भोला से जुड़े ड्रग-मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच से भी प्रमुख रूप से जुड़े रहे। 2016 में उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर से डिप्टी डायरेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया।
2018 में उन्होंने ED छोड़ने का फैसला किया, जबकि उस समय उनकी सेवानिवृत्ति में करीब तीन साल बाकी थे। बाद में वे 31 मई 2021 को औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त हुए।
राजा कंदोला से भोला ड्रग रैकेट तक जांच
जानकारी के अनुसार, निरंजन सिंह ने 2012 में ड्रग तस्कर राजा कंदोला के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद 2013 में उन्होंने अनूप काहलों से जुड़े ड्रग मामले की जांच संभाली। आगे की जांच में यह मामला करीब 6,000 करोड़ रुपए के भोला ड्रग रैकेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तब्दील हो गया।
ED ने 2013 में PMLA के तहत मामला दर्ज करके ड्रग कारोबार से कमाए पैसे, संपत्तियों और लेन-देन की जांच शुरू की। 2024 में इसी PMLA मामले की विशेष अदालत ने जगदीश सिंह भोला सहित 17 लोगों को दोषी ठहराया।
निरंजन सिंह इस मामले में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर (IO) रहे। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, 2013-14 से 2016 तक उन्होंने मामले की जांच की। बाद में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर पदोन्नति होने के बाद भी वह मामले की जांच की निगरानी करते रहे।
73 लोगों को चार्जशीट किया गया था
निरंजन सिंह की जांच के दौरान 73 लोगों को चार्जशीट किया गया था। इनमें भोला के 11 परिवारजन भी शामिल थे। जांच के दौरान करीब 24 आरोपियों की 200 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां अटैच की गई थीं।
2024 में लंबे समय से चल रहे इस PMLA मामले में विशेष अदालत ने 23 आरोपियों में से 17 को दोषी ठहराया। ट्रायल के दौरान 4 आरोपियों की मौत हो गई, जबकि 2 को घोषित अपराधी यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया गया।
2014 में बिक्रम मजीठिया से पूछताछ 26 दिसंबर 2014 को ED ने तत्कालीन पंजाब राजस्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया से भोला ड्रग-मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में जालंधर ऑफिस में पूछताछ की। पूछताछ में निरंजन सिंह के साथ ED के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। भोला ने मजीठिया का नाम लिया था। मजीठिया ने इन आरोपों से इनकार किया था।
2015 में कोलकाता ट्रांसफर विवाद 16 जनवरी 2015 को मजीठिया से पूछताछ के करीब तीन सप्ताह बाद ED ने निरंजन सिंह का जालंधर से कोलकाता ट्रांसफर कर दिया। उन्हें पश्चिम बंगाल के शारदा चिटफंड मामले में काम करने को कहा गया था। इसके बाद निरंजन सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी और दावा किया कि मजीठिया से पूछताछ करना ही उनके ट्रांसफर का कारण था। उनके वकील ने अदालत में यही तर्क रखा था।
हाईकोर्ट का दखल और ट्रांसफर रद्द
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले में दखल दिया। कोर्ट में यह सवाल भी उठा कि जिस ड्रग केस की निगरानी अदालत कर रही थी, उस जांच के प्रमुख अधिकारी को अचानक बाहर कैसे भेजा जा सकता है। आखिरकार नवंबर 2015 में ED ने उनका ट्रांसफर रद्द कर दिया। ED के तत्कालीन निदेशक कर्नल सिंह ने पुष्टि की कि निरंजन सिंह जालंधर में रहकर ड्रग केस की जांच जारी रखेंगे।
2016 में मजीठिया को दोबारा समन
निरंजन सिंह के अनुसार उन्होंने जांच छोड़ी नहीं। 2016 में उन्होंने मजीठिया को दोबारा समन किया। इस बार मजीठिया व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुए और उन्होंने लिखित जवाब दिया। इसी साल निरंजन सिंह को असिस्टेंट डायरेक्टर से डिप्टी डायरेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया। पदोन्नति के बाद तकनीकी कारणों से उनके IO के रूप में काम करने की स्थिति बदली, क्योंकि ED में असिस्टेंट डायरेक्टर स्तर के अधिकारी जांच अधिकारी होते हैं।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आगे की जांच असिस्टेंट डायरेक्टर स्तर के अधिकारियों को दी गई, लेकिन निरंजन सिंह को मॉनिटरिंग रोल में रखा गया। 2017 में हाईकोर्ट ने ED को निर्देश दिया कि दो असिस्टेंट डायरेक्टर स्तर के अधिकारियों के माध्यम से जांच आगे बढ़ाई जाए और निरंजन सिंह उसकी निगरानी करें।
2018 में निरंजन सिंह ने अदालत में कहा कि उन्होंने 2013 से मामले पर काम किया था और उनकी जांच के दौरान बड़ी संख्या में आरोपियों तथा संपत्तियों पर कार्रवाई हुई थी।
2018 में ED से उनका जाना
5 अक्टूबर 2018 को निरंजन सिंह ने ED से इस्तीफा देने का फैसला किया। उनकी सेवानिवृत्ति 2021 में होनी थी, यानी लगभग तीन साल बाकी थे। निरंजन ने कहा था कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है और राजनीतिक दबाव की बात से इनकार किया। कुछ रिपोर्टों में ED से जुड़े सूत्रों के हवाले से कहा गया कि वे दबाव-तनाव महसूस कर रहे थे। 11 अक्टूबर 2018 को निरंजन सिंह ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। 31 मई 2021 को निरंजन सिंह डिप्टी डायरेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए।

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