नई दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया है। उच्च न्यायालय ने मामले में सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख तय की है। दरअसल, सांसद इंजीनियर राशिद ने संसद सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। विशेष एनआईए अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को जेल में बंद लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद को संसद के मानसून सत्र में शामिल होने के लिए 24 जुलाई से 4 अगस्त तक हिरासत में पैरोल दे दी।
राशिद 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की तरफ से गिरफ्तार किए जाने के बाद से 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने हिरासत में पैरोल मंजूर की थी।

More Stories
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव में हुए शामिल
सहकारिता क्षेत्र को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और किसान-हितैषी बनाने सरकार प्रतिबद्ध : मंत्री केदार कश्यप
पुलिस का जज़्बा ही सुरक्षित, शांत और विकसित छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताकत : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय