August 27, 2026

Amritsar में लग गई पाबंदी, बाजारों को तुरंत बंद करने के आदेश

अमृतसर
पंजाब सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा अमृतसर और लुधियाना में चल रहे अवैध पशु मंडियों का मामला ध्यान में लाने और पंजाब कैटल फेयर्ज (रैगूलेशन) नियम, 1968 के अनुसार उन पर कार्रवाई करने के निर्देशानुसार डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने अमृतसर जिले में चल रहे अवैध पशु बाजारों को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं।

गौरतलब है कि अमृतसर में सिर्फ पशु मंडी वल्ला ही सरकार द्वारा पशु (भेड़, बकरी, भैंस, गाय और घोड़े आदि) की खरीद-फरोख्त के लिए प्रवाणित मंडी है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए डी.सी. साक्षी साहनी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नाजायज पशु मंडियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस कमिश्नर, अमृतसर (शहर) और सीनियर पुलिस कप्तान, अमृतसर (ग्रामीण) जिले में लगने वाले नाको (मुख्य रूप से शुक्रवार शाम से शनिवार शाम तक और सोमवार शाम से मंगलवार शाम तक) के माध्यम से जिले में लाए जाने वाले पशुओं को केवल वल्लां मंडी में पहुंचाने के लिए संबंधित व्यक्तियों/व्यापारियों और व्यापारियों को जानकारी देनी यकीनी बनाने के लिए हिदायत की है, इसलिए उन्होंने नगर निगम कमिश्नर और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास), अमृतसर को लिखा कि वह अपनी हद में पशुओं को उक्त मंडी में खरीद-बेचने के लिए ले जाना आसान बनाने के लिए पशु मंडी, वल्ला तक जाने वाले रास्ते में जगह-जगह साइनबोर्ड लगवाए। इन आदेशों की उल्लंघना करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।