मोगा
जिले की डिप्टी कमिश्नर पर सख्त एक्शन लिया गया है। जानकारी के मुताबिक, पंजाब सरकार ने मोगा की एडीसी और नगर कमिश्नर चारुमिता पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जमीन से जुड़े गबन के आरोपों के बाद पंजाब सरकार ने कार्रवाई करते हुए डीसी चारुमिता को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है।
सरकारी आदेशों के अनुसार उप मंडल मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज.), मोगा और नगर निगम कमिश्नर मोगा को पंजाब सिविल सेवाएं (सजा एवं अपील) नियम 1970 के नियम 4(1) (a) के तहत सरकारी सेवा से सस्पेंड किया गया है। जानकारी के मुताबहिक, सस्पेंड अवधि में अधिकारी को पंजाब सिविल सेवा नियम, भाग I, धारा 1 के नियम 7.2 के प्रावधानों के अनुसार भत्ते प्राप्त होंगे। निलंबन की अवधि के दौरान, अधिकारी का मुख्यालय चंडीगढ़ रहेगा और वह सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

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