चंडीगढ़
हरियाणा सरकार ने सैन्य सेवा से लौटने पर राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में एक पत्र जारी किया गया है।
राज्य सरकार के निर्णय अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-‘बी’ और ‘सी’ पदों पर सीधी भर्ती के समय निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को पाँच वर्ष की आयु छूट का लाभ दिया जाएगा। सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों तथा क्षेत्र कार्यालयों को इन आदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने निर्देश दिए गए हैं।
जारी किए नोटिफिकेशन में कहा कि सैन्य सेवा से लौटने पर अग्निवीरों को सीधी भर्ती के समय ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ प्रदान करने का मामला सरकार के विचाराधीन है तथा सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने हरियाणा राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में छूट का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है। अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी पदों के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। हालांकि, पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में आयु सीमा में छूट का लाभ 5 वर्ष का होगा।

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