मालदीव
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जु ने बृहस्पतिवार को एक विवादास्पद नए मीडिया विधेयक पर हस्ताक्षर कर उसे मंजूरी दी, जिसके तहत उल्लंघन की स्थिति में भारी जुर्माने और मीडिया संस्थानों को अस्थायी या स्थायी रूप से बंद करने का प्रावधान है। इस कानून के तहत उल्लंघन की स्थिति में पत्रकारों पर 1,620 अमेरिकी डॉलर तक और मीडिया कंपनियों पर 6,485 अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
कानून में जांच पूरी होने तक मीडिया लाइसेंस निलंबित करने, मीडिया लाइसेंस रद्द करने के लिए मुकदमा दायर करने या नए कानून का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर पुलिस को बीच में ही प्रसारण रोकने के लिए भेजने का प्रावधान है। राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि मुइज्जु ने ‘मालदीव मीडिया और प्रसारण विनियमन अधिनियम' को मंजूरी दे दी है, जिसे पिछले मंगलवार को संसद में भारी बहुमत से पारित किया गया था।
संसद के 93 सदस्यों में 60 सत्तारूढ़ सांसदों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जबकि विपक्षी सदस्यों को विरोध प्रदर्शन के बीच सदन से बाहर कर दिया गया। नए कानून के अनुसार, पत्रकारों को देश के संविधान, इस्लाम, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक मूल्यों का सम्मान करना होगा और व्यक्तिगत सम्मान व मानवाधिकारों की रक्षा करनी होगी। इस कानून के तहत अनुपालन सुनिश्चित करने और कथित अपराधों की जांच के लिए सात सदस्यीय समिति नियुक्त की जाएगी।

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